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Driving Licence Online Apply, Download & Renewal 2026: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं? जानें घर बैठे ऑनलाइन आवेदन, डाउनलोड की प्रक्रिया

Driving Licence Online Apply & Download 2026: यदि आप भी भारतीय सड़कों पर बिना किसी कानूनी अड़चन या भारी-भरकम चालान के दोपहिया (Bike/Scooter) या चारपहिया (Car) वाहन चलाना चाहते हैं, तो आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence – DL) होना अनिवार्य है।

वर्तमान डिजिटल युग में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, उसे डाउनलोड करने तथा पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण (Renewal) करने की पूरी प्रक्रिया को Online बना दिया गया है।अब आपको आरटीओ (RTO) के चक्कर काटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप घर बैठे अपने मोबाइल से सारथी पोर्टल (Sarathi Portal) के माध्यम से सभी काम ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।

Driving Licence Online Apply

इस विस्तृत आर्टिकल के माध्यम से हम आपको Driving Licence Online Apply, Download & Renewal 2026 से जुड़ी हर एक जानकारी प्रदान करेंगे। इस लेख में हम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, जरूरी दस्तावेज (Documents List), आवेदन शुल्क, नया ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने की विधि, डुप्लिकेट डीएल डाउनलोड करने का तरीका तथा लाइसेंस रिन्यू करने के स्टेप-बाय-स्टेप स्टेप्स को सरल हिंदी भाषा में साझा कर रहे हैं।

Nodal MinistryMinistry of Road Transport and Highways (MoRTH), Govt. of India
Primary PortalParivahan Sewa (परिवहन सेवा Portal)
Sub-Portal for DLSarathi Parivahan (sarathi.parivahan.gov.in)
Services OfferedNew Learner/Permanent DL Apply, DL Download, DL Renewal, Address Change
Application ModeOnline & Contactless (RTO Visit required only for Permanent DL Test)
Digital ValidityFully Valid via DigiLocker & mParivahan Mobile App
Official Central Websiteparivahan.gov.in

ऑनलाइन Driving Licence बनाने की प्रक्रिया क्या है

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देश के नागरिकों को वाहन चलाने की कानूनी अनुमति देने के लिए संचालित एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल नागरिक सेवा है। इस डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत ‘सारथी’ (Sarathi) नामक एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है.

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जो देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTOs) को जोड़ता है। इस Online पहल का मुख्य उद्देश्य Licence जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना, भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगाम लगाना तथा नागरिकों के कीमती समय की बचत करना है।

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

भारत में मुख्य रूप से तीन चरणों और श्रेणियों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं:

1. लर्नर लाइसेंस यह एक अस्थायी लाइसेंस होता है जो केवल 6 महीने के लिए वैध होता है। इसे स्थायी लाइसेंस से पहले वाहन सीखने के लिए जारी किया जाता है।

2. Permanent ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर लाइसेंस जारी होने के 30 दिन बाद और 6 महीने के भीतर आप स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आरटीओ में जाकर ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है।

3. International Driving Permit (IDP) यदि आप भारत से बाहर किसी दूसरे देश में वाहन चलाना चाहते हैं, तो यह विशेष परमिट जारी किया जाता है, जिसकी वैधता 1 वर्ष की होती है।

Driving Licence बनाने के लिए आवश्यक पात्रता और आयु सीमा

अगर कोई भी नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उसके लिए आवश्यक पात्रता और आयु सीमा इस प्रकार है.

1. गैर-गियर वाहन जैसे 50cc तक के स्कूटर आवेदक की न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए (अभिभावकों की सहमति आवश्यक)।

2. गियर वाले वाहन आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

3. Commercial/Transport Vehicle आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और कुछ राज्यों में न्यूनतम 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।

आवेदक को यातायात नियमों (Traffic Rules) की बुनियादी समझ होनी चाहिए और वह शारीरिक रूप से वाहन चलाने के अनुकूल होना चाहिए।

ऑनलाइन Driving Licence बनाने के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची

ऑनलाइन Driving Licence आवेदन करते समय आपके पास निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी होनी चाहिए:

  • 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड (PAN Card) या पासपोर्ट।
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card), वोटर आईडी, बिजली का बिल, राशन कार्ड या रेंट एग्रीमेंट।
  • पासपोर्ट साइज फोटो और आवेदक के डिजिटल हस्ताक्षर (Signature)।
  • वाणिज्यिक श्रेणियों या 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिए सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रमाणित फॉर्म 1ए अनिवार्य है।
  • नियमित स्थायी लाइसेंस के लिए वैध लर्नर लाइसेंस नंबर।

नया Driving Licence Online Apply कैसे करें?

नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सबसे पहले लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा, जिसकी पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:

1. सबसे पहले परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।

2. ड्रॉपडाउन सूची में से अपने State (राज्य) का नाम चुनें।

3. अब स्क्रीन पर दिख रहे विकल्पों में से “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करें।

4. “Submit Via Aadhaar Authentication” का विकल्प चुनें। इससे आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी (OTP) से वेरीफाई करें।

5. आधार से आपका विवरण स्वतः आ जाएगा, बाकी बची हुई जानकारियां जैसे शैक्षणिक योग्यता, ब्लड ग्रुप और वाहन की श्रेणी (जैसे- LMV for Car, MCWG for Bike) चुनें।

6. मांगे गए आवश्यक दस्तावेज और फोटो अपलोड करें। इसके बाद नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड के जरिए निर्धारित आवेदन शुल्क (Application Fee) का ऑनलाइन भुगतान करें।

7. फीस जमा होने के बाद आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल वीडियो देखना होगा। इसके बाद आप घर बैठे ही कंप्यूटर/मोबाइल स्क्रीन के सामने ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट (LL Test) दे सकते हैं। टेस्ट पास करते ही आपका लर्नर लाइसेंस तुरंत पीडीएफ में जनरेट हो जाएगा।

    लर्नर लाइसेंस मिलने के 30 दिनों के बाद आप इसी पोर्टल पर आकर “Apply for Permanent Licence” पर क्लिक करके, आरटीओ का स्लॉट बुक कर फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं और अपना परमानेंट स्मार्ट कार्ड डीएल प्राप्त कर सकते हैं।

    ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन Download कैसे करें?

    यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या आप उसकी डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप इन दो तरीकों से डाउनलोड कर सकते हैं:

    सारथी पोर्टल के माध्यम से

    1. सारथी परिवहन पोर्टल पर अपने राज्य को चुनें।
    2. टॉप मेनू में दिए गए “Others” टैब पर जाएं और “Search Related Applications” पर क्लिक करें।
    3. अपना DL Number और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज कर सबमिट करें।
    4. आपके लाइसेंस की पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएगी, यहाँ “Print Driving Licence” पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

    डिजिलॉकर (DigiLocker) द्वारा

    1. DigiLocker App या वेबसाइट पर लॉगिन करें।
    2. “Search Documents” में जाकर “Driving Licence” टाइप करें और “Ministry of Road Transport and Highways” को चुनें।
    3. अपना डीएल नंबर दर्ज करें और “Get Document” पर क्लिक करें। आपका डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस आपके ऐप में सेव हो जाएगा, जो चेकिंग के दौरान पूरी तरह वैध माना जाता है।

    ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन Renewal कैसे करें

    ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के 1 वर्ष पहले या समाप्त होने के 1 वर्ष बाद तक आप नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

    1. सारथी परिवहन पोर्टल पर जाकर अपना राज्य चुनें।

    2. होमपेज पर दिए गए “Apply for DL Renewal” के विकल्प पर क्लिक करें।

    3. अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL Number) और जन्म तिथि दर्ज कर “Get DL Details” पर क्लिक करें।

    4. आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी, उसकी पुष्टि करके आगे बढ़ें।

    5. यदि आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक है, तो डॉक्टर से सत्यापित Form 1A (Medical Certificate) को स्कैन करके अपलोड करें।

    6. रिन्यूअल फीस का ऑनलाइन भुगतान करें और आवेदन को सबमिट कर दें। आरटीओ द्वारा दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद आपका रिन्यू हो चुका ड्राइविंग लाइसेंस डाक द्वारा आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

      अगर आप Driving Licence Online Apply, Download या Renewal करना चाहते हैं, तो Sarathi Parivahan Portal आपके लिए उपयोगी है। यहां से आप नए लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं

      Important Links

      For Learning LicenseApply Here
      For Driving LicenseApply Here
      Driving Licence DownloadVisit Here
      Driving Licence RenewalVisit Here
      Official WebsiteVisit Here

      Frequently Asked Questions (FAQs)

      लर्नर लाइसेंस (Learner’s Licence) की वैधता कितने समय की होती है?

      भारत में जारी किए गए लर्नर लाइसेंस की वैधता (Validity) कुल 6 महीने की होती है। लर्नर लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के बाद से लेकर 6 महीने के भीतर आप कभी भी स्थायी (Permanent) ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

      मोबाइल में डाउनलोड किया गया डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस चेकिंग के दौरान मान्य है या नहीं?

      जी हाँ, बिल्कुल मान्य है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार DigiLocker App या mParivahan App में डाउनलोड किया गया डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस, मूल हार्ड कॉपी (Original Smart Card) की तरह ही कानूनी रूप से पूरी तरह से वैध है। ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ अधिकारी इसे खारिज नहीं कर सकते।

      स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent DL) के लिए RTO जाना क्यों जरूरी है?

      लर्नर लाइसेंस तो ऑनलाइन बन जाता है, लेकिन स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आपको आरटीओ (RTO) कार्यालय जाना ही होगा। वहाँ आपको मोटर वाहन निरीक्षक (Motor Vehicle Inspector) के सामने फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट (Biometric & Vehicle Driving Test) पास करना होता है, जिसके बाद ही आपका स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है।

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