UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2026: उत्तर प्रदेश सरकार के Samaj Kalyan Vibhag द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है. इस योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme – NFBS) है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य संकट की घड़ी में गरीब परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि मुखिया के चले जाने के बाद परिवार अचानक से आर्थिक तंगी के गर्त में न डूब जाए.
इस योजना के अंतर्गत यदि किसी गरीब परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया (महिला या पुरुष) की किसी कारणवश असामयिक (अचानक) मृत्यु हो जाती है, तो Uttar Pradesh सरकार द्वारा उस परिवार को सहारा देने के लिए ₹30,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है. सरकार द्वारा दी जाने वाली यह राशि सीधे पीड़ित लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) माध्यम से भेजी जाती है, ताकि बीच में कोई भी बिचौलिया या भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे.

यदि आपके आस-पास या परिवार में किसी के साथ ऐसी दुखद घटना हुई है और वे योजना की पात्रता रखते हैं, तो वे समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2026 से जुड़ी सभी आवश्यक व प्रामाणिक जानकारियां जैसे कि पात्रता (Eligibility), वार्षिक आय सीमा (Income Limit), आवश्यक दस्तावेज (Documents List) और स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया आसान शब्दों में प्रदान कर रहे हैं.
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2026: Overview Table
| Scheme Name | UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana (NFBS) |
|---|---|
| Department | Social Welfare Dept, UP |
| Benefit | ₹30,000/- (एकमुश्त वित्तीय सहायता) |
| Beneficiary Type | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के पीड़ित परिवार |
| Apply Mode | Online Mode |
| Payment Type | DBT Mode |
| Official Website | nfbs.upsdc.gov.in |
Eligibility Criteria of UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2026
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जो सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं:
- मूल निवासी: आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.
- मुखिया की मृत्यु: परिवार के उसी मुखिया की मृत्यु पर लाभ मिलेगा जो घर का मुख्य कमाने वाला सदस्य था.
- उम्र सीमा (Age Limit): मृत्यु के समय कमाने वाले मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम (यानी 18 से 59 वर्ष के बीच) होनी चाहिए.
- आय सीमा (Annual Income Limit):
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹46,080/- से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- शहरी क्षेत्रों के लिए: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹56,460/- से अधिक नहीं होनी चाहिए.
Required Documents List of UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2026
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय या ब्लॉक/तहसील में सत्यापन के समय आपके पास निम्नलिखित वैध दस्तावेज होने चाहिए:
- आवेदक (जीवित सदस्य) का आधार कार्ड.
- कमाने वाले मृतक सदस्य का सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate).
- मृतक की आयु का प्रमाण (जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र).
- सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी परिवार का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate).
- आवेदक का बैंक पासबुक विवरण (अकाउंट आधार से लिंक और DBT इनेबल्ड होना चाहिए).
- बैंक खाते का कार्यशील IFSC कोड.
- आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर.
- ग्रामीण क्षेत्र के मामले में ग्राम सभा या शहरी क्षेत्र के मामले में वार्ड पार्षद द्वारा जारी मुखिया की मृत्यु से संबंधित घोषणा पत्र.
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Form Kaise Bhare ?
उत्तर प्रदेश UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर विजिट करें.
- होमपेज पर आपको “नया पंजीकरण (New User Registration)” का एक विकल्प दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें.
- जनपदीय विवरण: अपने जिले का नाम, क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी), ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें.
- आवेदक का विवरण: आवेदक का नाम, जेंडर, पिता/पति का नाम, श्रेणी (SC/ST/OBC/General) और मृतक से संबंध दर्ज करें.
- आय प्रमाण पत्र विवरण: तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का नंबर और कुल वार्षिक आय भरें.
- मृतक का विवरण: मृतक का नाम, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का कारण और मृत्यु के समय उनकी सही उम्र की जानकारी भरें.
- इसके बाद अपने बैंक का नाम, शाखा (Branch Name), अकाउंट नंबर और सटीक IFSC कोड दर्ज करें, ताकि पैसे ट्रांसफर होने में कोई समस्या न आए.
- फॉर्म में मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे- फोटो, हस्ताक्षर, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी को निर्धारित साइज (PDF/JPEG) में अपलोड करें.
- सभी जानकारियां भरने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें. फॉर्म सबमिट होते ही आपको एक Registration Number मिलेगा. इस फाइनल एप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रख लें.
महत्वपूर्ण नोट: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी और सभी दस्तावेजों को 30 दिनों के भीतर अपने संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय या तहसील/ब्लॉक कार्यालय में भौतिक सत्यापन के लिए जमा करना आवश्यक होता है.
Application Status Kaise Check Kare?
यदि आपने पहले ही आवेदन कर दिया है और आप देखना चाहते हैं कि आपका पैसा कब तक आएगा, तो इन चरणों का पालन करें:
- NFBS पोर्टल के होमपेज पर जाएं और “आवेदन पत्र की स्थिति (Application Status)” पर क्लिक करें.
- अपने जिले का चयन करें और अपनी Account Number या Registration Number दर्ज करें.
- सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति (जैसे- पेंडिंग, स्वीकृत या रिजेक्टेड) स्क्रीन पर आ जाएगी.
Important Links
| Apply Online | Click Here |
| Official Website | Click Here |
FAQs – UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2026
प्रश्न 1: उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत कितनी धनराशि मिलती है?
उत्तर: इस योजना के तहत पात्र गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा एकमुश्त ₹30,000 की सहायता राशि दी जाती है.
प्रश्न 2: मुखिया की मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए?
उत्तर: परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की आयु मृत्यु के समय 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
प्रश्न 3: क्या इस योजना के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आय सीमा अलग-अलग है?
उत्तर: हां, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए अधिकतम ₹56,460 निर्धारित की गई है.
प्रश्न 4: ऑनलाइन आवेदन करने के कितने दिनों के भीतर पैसा खाते में आ जाता है?
उत्तर: ब्लॉक और जिला स्तर से दस्तावेजों के सफल भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के बाद आमतौर पर 45 से 60 दिनों के भीतर राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेज दी जाती है.
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